वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने जुआ खेलने के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। औरंगाबाद लक्सा निवासी विन्ध्यवासिनी सिंह को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार लक्सा थाने के उप निरीक्षक प्रकाश सिंह 24 जून 2017 को जद्दूमंडी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जद्दूमंडी तिराहे स्थित एक निर्माणाधीन मकान में अवैध रूप से जुआ हो रहा था। सूचना पर पुलिस टीम छापा मारा। मौके से मो असलम, विन्ध्यवासिनी सिंह, संजय शर्मा व नन्नर यादव को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उनके पास से ताश की गड्डी व सैकड़ों रुपये बरामद हुए। इस मामले में आरोपी ने आज कोर्ट में समर्पण कर जमानत की अर्जी दी थी।