मानहानि के मामले में न्यूज़ पोर्टल के संपादक को कोर्ट से मिली राहत

शहर के एक प्रमुख स्कूल ग्रुप के संचालक के खिलाफ भ्रामक खबर फैलाकर उनका मानहानि करने के मामले में एक न्यूज पोर्टल के संपादक और अमर उजाला के संपादक को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) नीरज त्रिपाठी की अदालत ने न्यूज पोर्टल के संपादक आयुष सिंह को तथा अमर उजाला के संपादक को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सनबीम समूह के मीडिया प्रभारी शशांक सिंह ने अदालत में परिवाद दायर किया था। आरोप था कि वाराणसी न्यूज नामक एक न्यूज पोर्टल पर उनके संपादक आयुष सिंह द्वारा 14 मार्च 2024 को प्रसारित खबर "वाराणसी में आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही स उड़ाये सबके होश। सनबीम ग्रुप के मालिक दीपक व बाबा मधोक के सभी खाते सीज" शीर्षक से अपने पोर्टल पर प्रसारित किया जा रहा था। जिसमें बताया गया था कि आयकर विभाग ने सनबीम और डालिम्स भगवानपुर का सर्वे किया है। आरोप है कि शैक्षिक संस्थान ने इनकम टैक्स नहीं जमा कराये हैं। साथ ही कुछ और मामले है। इसी वजह से आयकर विभाग ने बैंक में जमा एफडी और दोनों समूह के लगभग 50 बैंक खाते सीज कर दिये। साथ ही रातभर सर्वे करती रही। जबकि इस खबर में कोई सत्यता नहीं थी। इस पर न्यूज पोर्टल के संपादक को नोटिस भी दी गई, लेकिन उनके जवाब न देने पर सनबीम समूह व उनके मालिकानों के खिलाफ मानहानि करने के मामले में आरोपित के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया। इस मामले में अदालत ने आरोपित को बतौर अभियुक्त तलब किया था। जिस पर आरोपित अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित को जमानत दे दी।



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