सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी को दो मामलों में जमानत दी है। अब्बास को मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ ही चित्रकूट जेल में मोबाइल रखने के मामले में जमानत दी है। पर गैंगस्टर मामले में अभी तक जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा है।
जिसके चलते वे जेल में ही रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को 18 नवंबर 2022 को नैनी जेल से चित्रकूट जिला कारागार लाया गया था। चित्रकूट जेल में पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात करने वाले माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी समेत पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
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