मारपीट व धमकी के मामले में आरोपी को मिली जमानत

 मारपीट व धमकी के मामले में आरोपी को मिली जमानत


वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर युवक को मारने-पीटने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने निराला नगर, सिगरा निवासी आरोपित अमित कुमार सिंह को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष राय, आदित्य राय व मान सिंह ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार माधोपुर, सिगरा निवासी प्रमोद तिवारी ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि एक अक्टूबर 2024 को वह रात करीब साढ़े 12 बजे अपने घर आ रहा था। उसी दौरान पहले से घात लगाए दो लोगों ने अचानक उसपर हमला कर दिया और मारने-पीटने लगे। जिससे उसके चेहरे और हाथ मुंह से खून बहने लगा और आंख में भी गंभीर चोटें आई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो दोनों हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। हमलावरों में से एक को वह पहचानता है। जिसका नाम अमित कुमार सिंह निवासी निराला नगर, सिगरा है।

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