जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा अरविन्द कुमार पाठक ने विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर छात्रों से एमडीएम के खाद्यान्न की बोरियों की ढुलाई प्रकरण में प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होने पर चिरईगांव ब्लाक के कम्पोजिट विद्यालय पचरांव के प्रधानाध्यापक छोटूराम को निलम्बित कर बीआरसी कार्यालय से सम्बद्ध करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा विद्यालय के सभीं सहायक अध्यापकों की भी जिम्मेदारी तय करते हुए एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है ।वहीं विद्यालय के एक शिक्षामित्र व दो अनुदेशकों का मानदेय भी अग्रिम आदेश तक रोक दिया है।
विगत 11 मार्च को कोटेदार के यहां से एमडीएम का खाद्यान्न विद्यालय में आया था।जिसकी 50 किलो वजन की बोरियां अध्यापकों की उपस्थिति में छात्रों की पीठ पर लादकर रखवाया गया। प्रकरण उजागर होने पर बीएसए ने इसकी जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रीति सिंह से करवाई। जिसमें प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक को दोषी करार दिया गया। इसी आधार पर बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलम्बित किए जाने का आदेश जारी किया। मामले में हरहुआ के खण्ड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी विस्तृत जांच आख्या के उपरान्त फाइनल आदेश जारी किया जाएगा। इस आदेश की जानकारी होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।