राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य प्रमोद निगम के हत्यारे हुए दोष सिद्ध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के मध्य प्रतिदिन जागरूकता अभियान चला रहे राम जन्म भूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य,राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन संस्थापक सचिव प्रमोद कुमार निगम की निर्मम हत्या आज से 8 वर्ष पूर्व 17 जनवरी 2017 को इंग्लिशिया लाइन चौराहे के समीप मुख्तार अंसारी  गैंग के कुख्यात शूटर नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ व शेषनाथ शर्मा ने की थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम )वाराणसी एम. पी./ एम. एल. ए. कोर्ट की खंडपीठ यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने पत्रावली का अवलोकन कर महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण नंदलाल राय व शेषनाथ शर्मा को दोषी करार दे दिया।

मुकदमे के वादी अभिषेक निगम ने बताया की उसके पिता प्रमोद निगम हत्याकांड का मुख्य आरोपी नन्दलाल राय गाजीपुर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का अहम गवाह था। मुख्तार अंसारी के इशारे पर पक्षद्रोही होकर मुकदमे को षडयंत्र के तहत कमजोर कर मुख़्तार अंसारी गिरोह के लिये हत्या फिरौती वाराणसी के टावरों मे डीजल सप्लाई का काम करने लगा । न्यायपालिका ने न्याय करते हुए दोषियों को दोषसिद्ध कर दिया। अब 14/04/2025 को अपराधियों को सजा सुनाई जाएगी।अभियुक्तगण को दोषी करार देने की खबर सुनते ही स्ट्रीट वेंडरों ने प्रमोद निगम अमर रहे नारे लगाते हुए न्यायपालिका को धन्यवाद ज्ञापित किया। 


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