भारतीय सेना से रिटायर्ड जवान ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

भारतीय सेना से रिटायर्ड जवान दीपक कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश पर विगत 4 सितंबर 2024 को थाना शिवपुर वाराणसी में बाबा संजय कुमार सिंह व अन्य के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया उक्त मुकदमा अपराध में विपक्षी बाबा संजय कुमार सिंह के प्रभाव प्रलोभन में आकर थाना शिवपुर की पुलिस द्वारा कार्रवाई न करके उक्त अपराध की विवेचना को थाना सारनाथ वाराणसी को स्थानांतरित किया गया जिसमें विवेचना के दौरान थाना सारनाथ की पुलिस द्वारा धारा 458 आईपीसी की बढ़ोतरी करते हुए 16 मई 2025 को नामित अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया ।

उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से दंडित अपराध के मामले में सिर्फ सक्षम न्यायालय को ही किसी प्रकार का उचित विधिक निर्णय लेने का अधिकार है इसके बावजूद भी धारा 458 आईपीसी जो की एक संज्ञेय प्रवृत्ति का अपराध है मैं थाना सारनाथ की पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय सिंह को किस संविधान के तहत छोड़ दिया यह प्रश्न कानून राज में एक सवालिया निशान है।


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