गैर इरादतन हत्या के मामले में पॉपुलर हॉस्पिटल के मालिक व फार्मासिस्ट को अदालत ने किया तलब


वाराणसी। एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाकर मरीज की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने इस मामले में पॉपुलर हॉस्पिटल के मालिक डॉ. ए.के. कौशिक और फार्मासिस्ट राहुल कुमार को बतौर अभियुक्त तलब किया है। साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 जून 2025 नियत की है। 

प्रकरण के अनुसार छित्तूपुर, थाना सिगरा निवासी परिवादी मनोज कुमार गुप्ता ने अपने अधिवक्ता संजय राय, मनीष राय व आदित्य राय के जरिए अदालत में परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि उसने अपने पिता को बुखार होने की शिकायत पर 20 सितंबर 2023 को पॉपुलर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। जिसके बाद दवा व उपचार के लिए अस्पताल वालों ने तत्काल 10 हजार जमा करवा लिया। इस बीच उपचार के दौरान अगले दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। जिसके बाद अस्पताल वालों ने 13900 रुपए जमा कराने के बाद उसके पिता का शव उसे सुपुर्द किया। इस पर जब उसने मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा तो बाद में देने की बात कहकर टाल दिया गया। इस बीच जब प्रार्थी ने अस्पताल से प्राप्त दवाओं की रसीद देखा तो उसे पता चला कि उसके पिता को 20 सितंबर 2023 को जुलाई 2023 के एक्सपायरी हो चुका इंजेक्शन का प्रयोग हॉस्पिटल द्वारा किया गया। जिससे उसके पिता की हालत खराब होती गई और बाद में उनकी मौत हो गई। इस बारे में जब उसने अस्पताल के मालिक डॉ. एके कौशिक से शिकायत की तो वे उग्र हो गए और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। साथ ही राहुल सिंह नामक एक डॉक्टर को बुलाकर उसके पिता की मौत डेंगू वगैरह से होने की बात कहते हुए अस्थाई मृत्यु प्रमाण पत्र देने को कहा। जब उसने स्थाई प्रमाण पत्र देने की बात कही तो उसे जान से मारने की धमकी देते मृत्यु प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया।

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