संघ प्रमुख मोहन भागवत को कुंभ के गंगाजल से नहलाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुए प्रदर्शन में शामिल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पाण्डेय और युवा कांग्रेस के सचिव अनुपम राय को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है।प्रभारी अपर जिला जज (अष्टम) विनोद कुमार की अदालत ने दोनों आरोपितों को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।प्रकरण के अनुसार, मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात काशी विद्यापीठ चौकी प्रभारी विकल शांडिल्य को सूचना मिली थी कि 20-25 लोग संघ प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर और गंगाजल लेकर नारेबाजी करते हुए काशी विद्यापीठ गेट से साजन तिराहे की ओर जा रहे हैं।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपितों ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने का प्रयास किया।
रोकने पर आरोपितों द्वारा पुलिस से झड़प की गई और मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया गया, जिससे बच्चों, महिलाओं और एम्बुलेंस सहित आवागमन प्रभावित हुआ। बाद में सिगरा थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया।उक्त मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत ने दोनों नेताओं को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है।