मिर्जामुराद थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर युवती का शव संदिग्ध हालात में मिलने के मामले में गिरफ्तार किए गए ढाबा संचालक सहित पांच लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। सहायक पुलिस आयुक्त की अदालत ने सभी आरोपितों को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।जिन लोगों को जमानत मिली है, उनमें ढाबा संचालक प्रगट नारायण सिंह, उसका पुत्र विकास सिंह, अनुराग सिंह, सूर्यबली यादव और विनय कुमार मिश्र शामिल हैं।
गौरतलब है कि 3 जुलाई को मिर्जामुराद के एक ढाबे पर एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। घटना के बाद मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था।पुलिस ने जांच के बाद ढाबा संचालक समेत पांच लोगों को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। अब अदालत द्वारा आरोपितों को जमानत मिलने के बाद मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया जारी है।