डालिम्स सिगरा में महिला अध्यापिका के साथ छेड़खानी प्रकरण में कोर्ट ने वाराणसी कमिश्नर को के खिलाफ विभागीय जांच कर रिपोर्ट जमा करने का दिया निर्देश

 डालिम्स सिगरा में महिला अध्यापिका के साथ छेड़खानी प्रकरण में कोर्ट ने वाराणसी कमिश्नर को विवेचक अभय सिंह परिहार के खिलाफ विभागीय जांच कर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने का दिशा निर्देश दिया। 27 मई को स्कूल की अध्यापिका द्वारा स्कूल के डीन पर मोबाइल छिनने, छेड़खानी सहित गाली गलौज के मामले में सिगरा थाने पर मुकदमा पंजीकृत करवाया था। इस पूरे मामले में विवेचक द्वारा अध्यापिका का धारा 183 बी एन एस एस का बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाने की बजाय 7 दिन के अंदर ही फाइनल रिपोर्ट लगा कर कोर्ट में जमा करने से महिला अध्यापिका असंतुष्ट थी। 

इस मामले में पीड़ित अध्यापिका ने जरिए अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने फाइनल रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए विवेचक पर धारा 183 बी एन एस एस का बयान मजिस्ट्रेट के सामने ना करवाने का आरोप लगाते हुए विवेचक पर आरोपी के पक्ष के प्रभाव में विवेचना करने का भी आरोप लगाया।।कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर वाराणसी को  विवेचक की विभागीय जांच कर पंद्रह दिन में जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का दिशा निर्देश दिया।

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