वाराणसी के सोयेपुर गांव में वर्ष 2022 में हुए पिता-पुत्र की नृशंस हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय-5 के एडीजे यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने आरोपी दशमी राजभर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर ₹20,000 का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना उस समय हुई थी जब दशमी राजभर शराब के नशे में पिता जलालुद्दीन और उनके बेटे शमशेर से रुपये की मांग कर रहा था।
रुपये न देने पर उसने लकड़ी के शटरिंग पटरे से दोनों के सिर पर बेरहमी से वार किया था, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील विनय कुमार सिंह और ओंकारनाथ तिवारी ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मजबूत पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला और ग्रामीणों में भी राहत का भाव देखा गया।
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