कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों में QR कोड लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए 22 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।25 जून को यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली हर दुकान में मालिक की पहचान हेतु एक QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस आदेश को शिक्षाविद् अपूर्वानंद झा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे लेकर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है।सुनवाई के दौरान, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यूपी सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई और पूछा कि क्या ऐसी व्यवस्था विशेष धार्मिक यात्रा तक ही सीमित रहेगी या इसे अन्य अवसरों पर भी लागू किया जाएगा
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा कांवड़ मार्ग पर होटलों व दुकानों पर मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के आदेशों पर रोक लगा दी थी।याचिका में कहा गया कि QR कोड के माध्यम से दुकानदारों की पहचान उजागर करने की प्रक्रिया असंवैधानिक है और इससे विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने की आशंका है। यह नीति व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। अब मामले में अगली सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को 22 जुलाई तक अपना विस्तृत जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा।