बिहार से असलहा सप्लाई करने वाले तस्कर गोविंद साव को कोर्ट से अग्रिम जमानत

 बिहार से अवैध असलहे लाकर पूर्वांचल के जिलों में बेचने के मामले में आरोपित असलहा तस्कर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार की अदालत ने मुंगेर निवासी गोविंद साव को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। शर्त के तौर पर गिरफ्तारी की स्थिति में 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र जमा कराने होंगे।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक एसटीएफ को 17 जुलाई 2025 को सूचना मिली थी कि मुंगेर से फैक्ट्री मेड पिस्टल वाराणसी और गोरखपुर में तस्करी की जा रही है। बावन बीघा रिंग रोड के पास घेराबंदी कर एसटीएफ ने एक गाड़ी रोकी जिसमें समर बहादुर सिंह और भोला कुमार से 4 मैगजीन लगी पिस्टल और 3 अलग मैगजीन बरामद हुईं। पूछताछ में सामने आया कि ये असलहे मुंगेर निवासी गोविंद साव ने बेचे थे । मामले में तीनों आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया था

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