विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में केवल वही अस्पताल संचालित होंगे जिनको स्वास्थ्य विभाग सीएमओ द्वारा औपचारिक रूप से लाइसेंस जारी किया गया हो। डीएम ने कहा कि लाइसेंस न होने वाले किसी भी मेडिकल संस्थान को जनपद में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अवैध संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।बैठक में जिलाधिकारी ने सीएमओ डॉ. राजेश झा को सभी लाइसेंसधारी अस्पतालों की विस्तृत सूची तैयार कर जनता के लिये सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सूची जारी होने के बाद जिला प्रशासन व संबंधित विभाग आपस में समन्वय कर निरीक्षण और सत्यापन करेंगे ताकि जो संस्थान सूची में नहीं होंगे, उनकी पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।
बैठक में सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी, डीएफओ विकास यादव, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा तथा स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारीयों ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से जिले भर में निरीक्षण कर लाइसेंस की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और अनियमितताओं की रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी।जिलाधिकारी ने नागरिकों से भी अपील की कि वे किसी संदिग्ध या अनलाइसेंस्ड चिकित्सकीय संस्थान के बारे में सूचनाएँ प्रशासन सीएमओ कार्यालय को दें ताकि समय रहते सख्त कदम उठाए जा सकें। प्रशासन ने कहा है कि सूची जारी होने के बाद संचालित नहीं होने वाले गैर-लाइसेंसधारी अस्पतालों के विरुद्ध नोटिस, जुर्माना एवं आवश्यकतानुसार अभियोगात्मक न्यायिक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।