दालमंडी चौड़ीकरण: पीडब्ल्यूडी कैंप कार्यालय पर दूसरे दिन भी कम उपस्थिति, सिर्फ तीन लोग पहुंचे

दालमंडी क्षेत्र में मकानों के अधिग्रहण और चौड़ीकरण को लेकर शासन-प्रशासन सक्रिय मोड में है। पीडब्ल्यूडी ने चौक थाने में कैंप कार्यालय स्थापित किया है, जहां मकान मालिक अपने कागजात जमा कर सकते हैं। इस कार्यालय में कोई भी उपस्थित नहीं था।केवल तीन मकान मालिक ही कार्यालय पहुंचे। पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर कालीचरण ने बताया कि इनमें से एक मकान पर हाईकोर्ट से स्टे है। दूसरा मामला मठ की जमीन से जुड़ा है, जबकि तीसरे मकान मालिक ने नोटिस में त्रुटि होने की शिकायत की।सबसे पहले मकान संख्या CK 43/147F के फैयाज अहमद अपने कागजात के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके मकान पर हाईकोर्ट का स्टे है, इसलिए वह मकान नहीं दे सकते। उनके कोर्ट से संबंधित दस्तावेज जमा कर लिए गए हैं और उच्चाधिकारियों को भेज दिए गए हैं।दूसरे मामले में दालमंडी के मकान संख्या CK 43/159 और CK 43/160 पर स्वाति गुप्ता और राजू गुप्ता पहुंचे। यह जमीन मठ की है और दोनों ने नगर निगम की जून माह की टैक्स रसीद के साथ दस्तावेज जमा किए। यह मामला विवादित है और अधिकारिक निर्णय का इंतजार है।तीसरे मकान संख्या CK 46/4A के मकान मालिक समर खां ने बताया कि उन्हें जो नोटिस मिली है, उसमें मकान संख्या और मालिकाना हक गलत दर्शाया गया है।

सुपरवाइजर कालीचरण ने कहा कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोई अन्य मकान मालिक कागजात जमा करने नहीं आया, केवल पूछताछ के लिए लोग उपस्थित रहे।दालमंडी चौड़ीकरण योजना के तहत पीडब्ल्यूडी की यह कैंप व्यवस्था मकान मालिकों के लिए आवश्यक है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बिना किसी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा।



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