वाराणसी के मंडलीय अस्पताल के वार्ड ब्वॉय जंगबहादुर उर्फ पिंटू की 21 जनवरी 2017 को हुई निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने आठ साल बाद बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी दोस्तों अरुण कुमार हरिजन और नितिन यादव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा अरुण कुमार पर 17,500 रुपये और नितिन यादव पर 27,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जो मृतक के परिवार को दिया जाएगा। घटना के दिन पिपलानी कटरा स्थित शराब के ठेके पर जंगबहादुर और अरुण के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर जंगबहादुर को उसकी मौसी के घर में मार डाला और घर से जेवर लूटकर फरार हो गए थे।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फोन सर्विलांस के आधार पर आरोपियों को 25 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। अदालत के फैसले के बाद मृतक परिवार को न्याय मिलने से संतोष मिला, हालांकि अभियोजन पक्ष ने फांसी की मांग की थी।