जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय में आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में 50 हजार से अधिक मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। यह वर्ष 2025 की अंतिम लोक अदालत होगी।अपर जिला जज आलोक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट और शासन के निर्देशों के बाद नई तारीख तय की गई है। यह लोक अदालत नवागत जिला जज संजीव शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।इस दौरान दीवानी, फौजदारी, राजस्व, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस से जुड़े मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में सभी मामले आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं, इसलिए इसमें किसी की जीत या हार नहीं होती, बल्कि आपसी समाधान होता है।
अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत की प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क होती है, और इसके माध्यम से हर वर्ष हजारों लोग लाभान्वित होते हैं। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, जिसकी अपील किसी अन्य अदालत में नहीं की जा सकती।