वाराणसी की MP/MLA कोर्ट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सिखों पर की गई कथित टिप्पणी मामले में अपना फैसला सुनाएगी। अदालत यह तय करेगी कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं। दरअसल, सारनाथ क्षेत्र के तिलमापुर निवासी पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप है कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर भड़काऊ बयान दिया था, जिससे करोड़ों सिखों की भावनाएं आहत हुईं। राहुल ने 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है और उन्हें गुरुद्वारे जाने की अनुमति नहीं मिलती। इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ और वादी ने इसे भारत विरोधी बताते हुए कोर्ट में मामला दायर किया।
हालांकि, 28 नवंबर 2024 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ की अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि विदेश में दिए गए बयान पर मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार की अनुमति जरूरी है। इसके बाद वादी ने अपर सत्र न्यायालय पंचम में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे मंजूरी मिलने पर मामला MP/MLA कोर्ट में पहुंचा। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य देखने के बाद अदालत ने पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट यह निर्णय सुनाएगी कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं।