वाराणसी में गुंडा एक्ट की नोटिस पर बड़ा फैसला, आरोपित को मिली राहत

हंकारटोला, चेतगंज निवासी किशन सेठ को गुंडा एक्ट के मामले में बड़ी राहत मिली है। अपर पुलिस आयुक्त की कोर्ट ने किशन सेठ के खिलाफ जारी नोटिस को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह और अमनदीप सिंह ने अदालत में पर्याप्त पक्ष रखा।अभियोजन पक्ष के अनुसार, चेतगंज पुलिस ने 16 अप्रैल 2025 को शाम 7:05 बजे कतरा में भ्रमण के दौरान सूचना पाई थी कि किशन सेठ अक्सर लोगों से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस का कहना था कि इसके कारण क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल व्याप्त है और जनता इसका विरोध करने या गवाही देने का साहस नहीं कर पा रही थी।


थाना प्रभारी चेतगंज ने कहा कि किशन सेठ का क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण जनहित और लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर किशन सेठ के खिलाफ उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी की गई थी।हालांकि, आरोपित ने अदालत में अपील की और सुनवाई के बाद अदालत ने उसकी गुंडा एक्ट की नोटिस को निरस्त कर दिया।इस फैसले से किशन सेठ को कानूनी राहत मिली है और मामले पर फिलहाल की कार्रवाई समाप्त हो गई है।



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