पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जमानत, 50-50 हजार के दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश

वाराणसी में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अमिताभ ठाकुर को 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदार और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। देवरिया केस में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।फिलहाल अमिताभ ठाकुर जेल में नहीं हैं। वह मेडिकल आधार पर बाहर हैं और इलाज करा रहे हैं।दरअसल, अदालत द्वारा वारंट ‘बी’ जारी किए जाने के बाद पुलिस ने 19 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर वाराणसी में प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया था। न्यायिक रिमांड बनने के बाद पुलिस उन्हें वापस देवरिया ले गई। इसके बाद उनके वकील की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई।

इस मामले में जमानत अर्जी पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने 22 दिसंबर को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद अमिताभ ठाकुर की ओर से जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की गई।यह मामला वाराणसी के चौक थाने में दर्ज है। वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने 9 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें बहुचर्चित कफ सीरप मामले में बिना साक्ष्य के उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया।शिकायत के अनुसार, वीडियो में भ्रामक और गलत तथ्यों का प्रचार किया गया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। 

इस मामले में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।23 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय हुई थी। हालांकि बनारस बार एसोसिएशन चुनाव के चलते सुनवाई टल गई थी।अब जिला जज की अदालत से जमानत मिलने के बाद इस मामले में एक अहम मोड़ आ गया है। इस प्रकरण पर उनके समर्थक और विरोधी दोनों की नजर बनी हुई है, क्योंकि यह मामला न केवल अमिताभ ठाकुर बल्कि उनके परिवार और समर्थकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



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