सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट नियमों को और सख्त कर दिया है। अब प्रदेश में कोई भी नया दोपहिया वाहन खरीदने पर चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाली सवारी (पिलियन राइडर) के लिए भी अलग-अलग आईएसआई प्रमाणित हेलमेट लेना अनिवार्य होगा।
परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वाहन विक्रेता (डीलर) की जिम्मेदारी होगी कि वह ग्राहक को दो हेलमेट उपलब्ध कराए। इसके साथ ही इस व्यवस्था का प्रमाण वाहन पंजीकरण से जुड़े दस्तावेजों के साथ वाहन पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है। बिना दो हेलमेट के अब वाहन का पंजीकरण नहीं हो सकेगा।परिवहन विभाग का कहना है कि सड़क हादसों में दोपहिया वाहन चालकों और पिलियन सवारों की मौत का एक बड़ा कारण हेलमेट न पहनना है। सिर में गंभीर चोट लगने से जान जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सख्त फैसला लिया गया है।
विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस नियम के लागू होने से हेलमेट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों में कमी आएगी। जल्द ही इस नियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

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