गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से नियमित ज़मानत मिल गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब्बास अंसारी को ज़मानत पर रहते हुए उन सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा, जो पहले अंतरिम ज़मानत के दौरान तय की गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब्बास अंसारी ज़मानत अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश से बाहर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट और संबंधित पुलिस को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्हें अपना सक्रिय संपर्क नंबर, यात्रा का विवरण और जिस स्थान पर वे ठहरेंगे, उसकी पूरी जानकारी भी देनी होगी।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ज़मानत की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में ज़मानत रद्द की जा सकती है। मामले में आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।गौरतलब है कि अब्बास अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिसे लेकर वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है।

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