कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना लोहता क्षेत्र से जुड़े हत्या एवं लूट के एक गंभीर मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई है।मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या–02, वाराणसी ने थाना लोहता में पंजीकृत मु0अ0सं0 0001/2019, धारा 302, 201, 394, 411 भादवि के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाते हुए 02 अभियुक्तों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 18-18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला दिनांक 07 जनवरी 2026 को सुनाया गया।
बताया गया कि प्रदेश भर में चल रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा मामलों की निरंतर समीक्षा और प्रभावी मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसी के परिणामस्वरूप कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक के समन्वित प्रयासों से अभियोजन पक्ष को सफलता मिली।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी स्पष्ट संदेश देता है।कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने कहा है कि भविष्य में भी गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।

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