वाराणसी/नई दिल्ली, 16 मार्च:शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई में पहले दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की जांच में फिलहाल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और CBI अपनी जांच जारी रख सकती है।आज की सुनवाई में क्या हुआ:सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में CBI की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और जांच की प्रक्रिया की समीक्षा की जाए। वहीं CBI के वकीलों ने अदालत को बताया कि एजेंसी कानून के दायरे में रहकर जांच कर रही है और मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस चरण पर जांच को रोकना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।
मामले की पृष्ठभूमि:शराब घोटाला केस को लेकर पिछले कुछ समय से जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। आरोप है कि शराब नीति और लाइसेंप्रक्रिया में अनियमितताओं के जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। इसी सिलसिले में CBI और अन्य एजेंसियां कई लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं।आगे क्या होगा:हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब CBI को जांच आगे बढ़ाने में कानूनी राहत मिल गई है। एजेंसी आने वाले दिनों में मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच तेज कर सकती है।

