वाराणसी में किशोरी के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने आरोपी तनवीर खान को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। कैंट क्षेत्र के रहने वाले आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी माना। अदालत ने उस पर 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। साथ ही जुर्माने की कुल रकम का 70 फीसदी हिस्सा पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है।
मामले की शुरुआत 8 मार्च 2023 को हुई थी। 15 वर्षीय किशोरी घर से बाजार के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं पहुंची। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर परिजनों ने कैंट थाने में शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान किशोरी को बरामद किया गया और तनवीर खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पड़ताल में किशोरी के साथ यौन शोषण किए जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष में 7 गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे साक्ष्य पेश किए। अदालत ने इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने सजा सुनाते हुए पीड़िता को जुर्माने की राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा मुआवजे के रूप में देने का आदेश भी दिया।


