रास्ता विवाद को लेकर परिवादिनी से छेड़खानी मामले में आरोपितों को मिली अग्रिम जमानत

रास्ते के विवाद को लेकर परिवादिनी से छेड़खानी, गालीगलौज करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पिता-पुत्रों समेत पांच आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुदामापुर, भेलूपुर निवासी माता प्रसाद व उसके तीन पुत्रों राहुल कुमार, रोहित कुमार, मयंक कुमार के साथ एक अन्य प्रदीप कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता यशपाल यादव व अनूप सोनकर व सुधांशु गुप्ता ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली परिवादिनी ने अदालत में परिवाद दर्ज किया था। आरोप था कि 15 जनवरी 2020 को अपराह्न करीब 3.04 बजे सुदामापुर, भेलूपुर निवासी विपक्षीगण माता प्रसाद सोनकर व उसके तीन पुत्रों राहुल कुमार, रोहित कुमार, मयंक कुमार के साथ एक अन्य प्रदीप कुमार उर्फ दुलारे आने-जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करने की नीयत से उसे खन खोद रहे थे।

Ktv News Varanasi

Greeting from KTV Channel, Varanasi Leading News and Social content Provider

Post a Comment

Previous Post Next Post