विशाल मेगामार्ट के कई प्रतिष्ठान शहर में बिना रेंट एग्रीमेंट के चलते पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने चार प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में किराए के हिसाब से लीज डीड को पंजीकृत करवाकर स्टांप शुल्क की अदायगी करने को कहा है।बिना रेंट एग्रीमेंट के शहर में विभिन्न स्थानों पर संचालित विशाल मेगामार्ट के चार प्रतिष्ठानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की जांच में सामने आया है कि विशाल मेगामार्ट के भोजूबीर स्थित प्रतिष्ठान की लीज वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी है। जबकि लहरतारा, शिवपुर तरना और चितईपुर के प्रतिष्ठानों की लीज हुई ही नहीं। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने मौके पर जाकर मुआयना किया। इसमें चारों प्रतिष्ठान बिना रेंट लीज के संचालित हो रहे हैं।
इस पर अपर जिलाधिकारी (राजस्व/वित्त) वंदिता श्रीवास्तव ने विशाल मेगामार्ट को नोटिस जारी कर दिया।बिना रेंट लीज पंजीकरण के संचालित होने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्य कई प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। जिला प्रशासन की जांच में बाबतपुर के एयरपोर्ट रोड स्थित इनफिनिटी रिटेल लिमिटेड भी बिना रेंट लीज पंजीकरण के चलता मिला। प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेकर वार्ता की तो प्रतिष्ठान संचालक ने एग्रीमेंट का पंजीकरण कराया। इससे 34 लाख 6100 रुपये का स्टांप शुल्क जिला प्रशासन को मिला।