लखनऊ के लक्ष्मण टीले पर फैसला आया। टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका। टीलेवाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज हुई, हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है।
हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की है कि टीलेवाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है। कोर्ट ने उस मुकदमे को एलाऊ किया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन डाली थी। रिविजन को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी आज के फैसले के बाद ये मुकदमा चलने योग्य हो गया। सिविल कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट में बताया गया कि औरंगजेब के कार्यकाल में लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर मस्जिद बनाई गई थी ।
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