हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता।
इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। इसके लिए फैसला उपराज्यपाल कर सकते हैं कोई संवैधानिक सवाल है तो वह देखेंगे।
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