बंबई उच्च न्यायालय ने कल आदेश दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुकआऊट सर्कुलर (एल.ओ.सी.) जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है।
अदालत के फैसले के बाद ऐसे बैंकों द्वारा चूककर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए सभी एल.ओ.सी. रद्द हो जाएंगे। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन की उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एल.ओ.सी. जारी करने का अधिकार दिया गया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील आदित्य ठक्कर ने अदालत से इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन पीठ ने इन्कार कर दिया।
Tags
Trending