वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रभावी पैरवी के बाद अवैध निर्माण के अभियुक्तों पर 80,000 रूपये का लगा अर्थदण्ड

वाराणसी विकास प्राधिकरण (वी.डी.ए.) द्वारा भेलूपुर वार्ड में अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26(1) और 28(4) के तहत वी.डी.ए. द्वारा मा. सी.जे.एम. न्यायालय, वाराणसी में योजित परिवाद (वी.डी.ए. बनाम शशि दीक्षित, 12.08.2024) और (वी.डी.ए. बनाम तारा देवी, 09.08.2024) पर न्यायालय ने अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश दिया है।

अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर मुबलिक ₹40,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी न होने पर 10 दिन के कारावास का प्रावधान भी रखा गया था। अभियुक्तों द्वारा कुल ₹80,000 का अर्थदण्ड न्यायालय में जमा कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।



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