वाराणसी। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला का चेन लूटने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) सपना शुक्ला की अदालत ने गंगापुर, रोहनिया निवासी आरोपी राकेश चौहान को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष राय, आदित्य राय व मान सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन कथानक के अनुसार ताड़केश्वर नगर कालोनी, मण्डुआडीह निवासिनी वादिनी मुकदमा मनीषा ने मण्डुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपने घर से 28 सितम्बर 2024 को सुबह लगभग 5.30 बजे मॉर्निंग वॉक करने के लिए मण्डुआडीह चौराहे से सब्जी मण्डी की तरफ जा रही थी। वह जैसे ही मंडुआडीह चौराहे के समीप स्थित विजय अलंकार के सामने पहुंची, तभी पीछे से दो अज्ञात व्यक्ति बाइक सवार आए और उसके गले से सोने का चेन खींचकर तेजी से वहां से भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तलाशी में उसे पास से एक टूटी हुई चेन, व एक तमंचा बरामद हुआ था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष राय ने दलील दी कि पुलिस ने आरोपित को फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि उसके पास से चेन की कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।