व्यवसाई से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने के मामले में अदालत ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश

सौंदर्य प्रसाधन के समानों के व्यवसाई से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने के मामले में अदालत ने परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) नपेंद्र कुमार की अदालत ने इस मामले इंदिरा नगर, लखनऊ निवासी विपक्षी सुनील सोनी को पांच मार्च को बतौर अभियुक्त कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।प्रकरण के अनुसार हथुआ मार्केट, चेतगंज स्थित मनीष ट्रेडर्स के प्रोपराइटर रविन्द्र नाथ सिंह ने अपने अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व गिरीश गिरी के जरिए कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1563(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। 

आरोप था कि उसकी फर्म काफी बड़ी व नामी कम्पनियों का प्रदेश स्तर पर  सौंदर्य प्रसाधन के समानों का निर्यात करती है। इस दौरान विपक्षी सुनील सोनी द्वारा उसकी फर्म मनीष ट्रेडर्स से 12 मार्च 2022 को 1,00,723/-रूपया तथा 26 फरवरी 2022 को 1,53,748/- रुपया का सौन्दर्य प्रसाधन का सामान खरीदा और कुछ दिनों में बिल का भुगतान करने की बात कही गई। जब विपक्षी कुल धनराशि 2,54,471/-रूपया ट्रासंफर नहीं किया गया तब प्रार्थी द्वारा विपक्षी सुनील सोनी को फोन किया। इस पर वह कुछ दिनों में भुगतान करने की बात कहकर टालमटोल करने लगा। कई बार तगादा करने पर 20 मई 2023 को शाम लगभग 7 बजे विपक्षी सुनील सोनी 3-4 व्यक्तियों को लेकर प्रार्थी के फर्म मनीष ट्रेडर्स हथुआ मार्केट पर आये और प्रार्थी के साथ हाथापाई तथा मारपीट किया। साथ ही उसने अपने पास रखे असलहा निकाल कर प्रार्थी के सीने पर लगाया तथा धमकी देते हुए कहा कि आज के बाद अगर मुझसे बकाया रूपया के लिए मुझे फोन किया या लखनऊ आने की कोशिश किये अथवा बकाया रूपया या इस घटना के बाबत् किसी भी अधिकारी के यहां शिकायत किये तो तुमको जान से मार कर खत्म कर दूंगा और तुम्हारा व्यपार भी चौपट कर दूँगा रूपया भूल जाओ और दुबारा मुझे फोन करने की हिम्मत मत करना। इस घटना के बाद व्यवसाई ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली।



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