वाराणसी में 5 साल पहले 12 वर्षीय किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और जुर्माना

वाराणसी में पांच साल पहले 12 वर्षीय किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी मान लिया। उसके खिलाफ पुलिस की चार्जशीट और सबूत मजबूत स्तंभ बने और कोर्ट ने दुष्कर्मी को सजा सुनाई।मासूम को बहलाकर अमरूद का लालच देकर अपहरण करने और दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसे नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया।विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) नितिन पांडे की अदालत में विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वादिनी ने कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप था कि उसकी बेटी चार सितंबर 2020 को घर में अकेली थी। लोहराडीह कपसेठी निवासी विनोद शुक्ला घर में पहुंचा और बेटी को अमरूद देने के बहाने मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।पुत्री के शोर मचाने पर विनोद ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे वह अचेत हो गई। थोड़ी देर बाद पीड़िता के दादा-दादी पहुंचे तो उसे सूचना दी। घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) नितिन पांडे की अदालत ने गुरुवार को 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में कपसेठी क्षेत्र निवासी अभियुक्त विनोद शुक्ला को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया। 

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