वाराणसी के बहुचर्चित अमन यादव हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने केराकत, जौनपुर निवासी बबलू यादव उर्फ अजय, सदानंद यादव उर्फ झग्गड़, उमेश यादव उर्फ जुगेश और विकास यादव उर्फ विशाल को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।यह मामला 3 अक्टूबर 2022 का है, जब पीएचसी पिंडरा के पास बोलेरो सवार चारों अभियुक्तों ने अमन यादव और कृपाशंकर यादव की बाइक को टक्कर मारकर फायरिंग की थी।
गोली लगने से अमन की मौत हो गई थी जबकि कृपाशंकर घायल हो गए थे। पुलिस की विवेचना, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल सबूत और नौ गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी मुनीब सिंह चौहान, एडीजीसी अशोक पाठक और वादी पक्ष से पूर्व एडीजीसी ओपी सिंह, विधान चंद्र सिंह यादव ने मजबूत पैरवी की। इस सख्त सजा से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देता है।