बाहुबली विधायक अभय सिंह को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत

गोसाईगंज के बाहुबली विधायक अभय सिंह को वाराणसी की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक पुराने मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से अभय सिंह को आरोपित के रूप में तलब करने के लिए दायर प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद सुनाया।मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई नियत की गई है। अभय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह और वरुण प्रताप सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।

क्या है मामला?

यह मामला 4 अक्टूबर 2002 को वाराणसी के नदेसर क्षेत्र में टकसाल सिनेमा हॉल के पास हुई गोलीबारी से जुड़ा है। आरोप था कि उस दिन पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपनी गाड़ी से लौट रहे थे, तभी बोलेरो से उतरे अभय सिंह व उनके कुछ साथियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी।

इस हमले में धनंजय सिंह समेत कई लोग घायल हो गए थे। हमलावर मौके से फरार हो गए थे।इस घटना के बाद संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह ववलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

धारा 319 के तहत की थी मांग

पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इस केस में विधायक अभय सिंह को भी आरोपी के तौर पर तलब करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में यह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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