हिज्बुल मुजाहिदीन के सरगना मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को श्रीनगर स्थित एनआईए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने उसे 30 अगस्त 2025 तक पेश होने का अंतिम मौका दिया है, अन्यथा उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत की जा रही है। सलाहुद्दीन पर देशविरोधी गतिविधियों और आतंकी साजिशों में लिप्त होने के गंभीर आरोप हैं। एनआईए की विशेष अदालत के इस आदेश से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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