वाराणसी में सार्वजनिक वाहनों के लिए नई गाइडलाइन लागू — नाम और आधार नंबर लिखना अनिवार्य, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

वाराणसी में यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आरटीओ विभाग ने ई-रिक्शा, ऑटो, ओला, उबर, रैपिडो सहित सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब हर चालक को अपने वाहन के अंदर हिंदी में अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है।आरटीओ शिखर ओझा के अनुसार, यह निर्देश सभी सार्वजनिक परिवहन चालकों और मालिकों पर समान रूप से लागू होगा। यदि कोई वाहन बिना चालक विवरण के पाया गया तो उसे सीज कर दिया जाएगा। 

साथ ही फर्जी जानकारी देने या नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।वाहनों के दोनों साइड और पीछे की ओर पीले या लाल रंग की पट्टिका लगानी होगी, जिस पर काले रंग में हिंदी में चालक का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखा हो। यह व्यवस्था इस तरह लागू की जाएगी कि वाहन कोई अनधिकृत व्यक्ति या नाबालिग न चला सके। पकड़े जाने पर प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।इस नए नियम का उद्देश्य सिर्फ चालकों की पहचान को सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि यात्री यदि किसी तरह की अभद्रता या असुविधा का शिकार होते हैं, तो वे चालक की जानकारी के आधार पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे न केवल अपराधों पर लगाम लगेगी, बल्कि वाहन चालकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

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