वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र में मारपीट और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के मामले में आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई है।विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट, देवकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपी मोहम्मद असगर को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राणा यादव और टिंकू ने पक्ष रखा।अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 2 जून 2025 की शाम 4:30 बजे वादी विशाल सोन अपने गांव सरैयाँ बाजार से भालू बंदर तकीया की ओर जा रहे थे, तभी एक पिकअप गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी।
विरोध करने पर आरोपी ने अपने साथियों को बुलाकर वादी के साथ लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से बर्बरतापूर्वक मारपीट की।इस हमले में वादी के सिर में गंभीर चोटें आईं, और वह बेहोश होकर गिर पड़े। आरोप है कि जान से मारने की धमकी भी दी गई।फिलहाल आरोपी को न्यायालय से राहत मिली है, लेकिन मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है।