जंसा में किशोरी से दुष्कर्म मामले में 6 साल बाद मुकेश पटेल को 10 साल की कैद, ₹5,000 जुर्माना

छह साल पुराने किशोरी दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय नितिन पांडेय की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने जलालपुर, जंसा निवासी आरोपी मुकेश पटेल पुत्र भोनू पटेल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹5,000 के जुर्माने की सजा दी। आदेश में कहा गया कि जुर्माने की राशि का एक हिस्सा पीड़िता को प्रदान किया जाएगा और यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

मामला जून 2019 का है, जब पीड़िता के पिता ने जंसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर आरोपी अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश किए, साथ ही मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और पुलिस विवेचना रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई। सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। फैसले के दौरान आरोपी कोर्ट में मौजूद था। सजा सुनते ही वह भावुक हो गया और रोने लगा। अदालत की कार्यवाही पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लेकर देर शाम जिला जेल भेज दिया। इस फैसले के साथ ही छह साल पुराने इस मामले का निपटारा हो गया, हालांकि कानून के तहत आरोपी को उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार रहेगा।

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