सागर धनखड़ हत्याकांड सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की, एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश

ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें सात दिन के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया।यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के मार्च 2024 के उस आदेश को पलटते हुए आया, जिसमें सुशील को 50 हजार रुपये के बॉन्ड और इतनी ही राशि के जमानतदार पर रिहा किया गया था। मृतक सागर के परिवार ने इस जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।सागर धनखड़ हत्या मामला मई 2021 का है, जब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सुशील कुमार और उनके साथियों पर सागर और उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। इस हमले में सागर को सिर में गंभीर चोट लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सुशील को हॉकी से पिटाई करते देखा गया।जांच में सामने आया कि विवाद का कारण प्रॉपर्टी और वर्चस्व की लड़ाई थी। सुशील के फ्लैट में पहले सागर किराए पर रहता था, 

लेकिन किराया और पार्किंग विवाद के बाद मामला बिगड़ता गया और कथित तौर पर सुशील ने गुंडों को बुलाकर हमला कराया।सुशील 23 मई 2021 को गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में चार साल तक रहे। इस दौरान उन्हें एक बार सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत भी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अब आरोपों की गंभीरता, गवाहों के साथ छेड़छाड़ के आरोप और मौजूद साइंटिफिक सबूतों को देखते हुए जमानत रद्द कर दी है।

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