समाजवादी पार्टी के सकलडीहा से विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को अदालत से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2015 में पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा विधायक सुशीला सिंह द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को जिला अदालत ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया।
पूर्व में इस मामले में सपा विधायक को सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत में अपील की थी। सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुआ कि मामले में कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं। अदालत ने सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया। इस फैसले पर विधायक प्रभु नारायण सिंह ने न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सच की जीत है और भाजपा की झूठी साजिशों की हार।
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