गाजीपुर में दो भाइयों को हत्या में 7-7 साल की सजा और जुर्माना

गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश विजय पाल की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।मामला कासिमाबाद थाना क्षेत्र के गांव मेख का है। 4 अक्टूबर 2020 को गांव में कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान सती राम ने कुछ कहा, जिससे नाराज होकर अनिल और उसके भाई डब्लू राम ने उसे घूंसे मार दिए। चोट लगने से सती राम बेहोश हो गए।

परिजनों को शुरुआत में लगा कि चोट मामूली है, लेकिन 7 अक्टूबर को उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर आजमगढ़ रेफर किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई।मृतक की पत्नी गगिया देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में दोनों भाइयों की संलिप्तता सामने आई और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए। सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों भाइयों को सजा सुनाई। यह मामला करीब 5 साल बाद कोर्ट के फैसले तक पहुँचा।

Post a Comment

Previous Post Next Post