जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-चतुर्थ) रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने साकेत नगर, लंका निवासी आरोपित अनिकेत राय की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। अदालत में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह और आशुतोष उपाध्याय ने अग्रिम जमानत का विरोध किया।
अभियोजन के अनुसार, भोगावीर, लंका निवासी सूर्यश सिंह ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 28 सितंबर 2025 की रात करीब 9:50 बजे वह अपने साथी आयुष सिंह (भभुआ, बिहार निवासी) के साथ खड़ा था, तभी नरिया, लंका निवासी अनिकेत राय, गाजीपुर निवासी शुभम चौबे, फगुनिया, चंदौली निवासी रामन सिंह, सौरभ सिंह (शेरु) और पांच से सात अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचे और जान से मारने की नियत से पिस्टल से दो-तीन राउंड फायरिंग की।सौभाग्यवश निशाना चूक जाने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना के बाद लंका पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में आरोपित अनिकेत राय ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, परंतु अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।

