वाराणसी। पुलिस प्रशासन और जल पुलिस के दिशा-निर्देश पर वाराणसी में अब केवल CNG नावों को ही गंगा में चलने की अनुमति दी गई है। डीजल इंजन, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली या खराब नावों को चिन्हित कर बैन किया जाएगा।आरटीओ अधिकारी रविंद्र कुमार ने मीडिया से बताया कि केवल वही नावें चलेंगी जो ऑथराइज्ड और वैध लाइसेंसधारी हैं। जिन नावों में अनधिकृत मोटर लगी है या मानक पूरे नहीं किए गए हैं।
उन्हें निशान लगाकर संचालन से रोक दिया गया है।उन्होंने बताया कि हर नाव की क्षमता, पंजीकरण और वैधता की जांच की जा रही है।सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि बड़ी नावों में केवल 30% सवारियां ही बैठाई जाएंगी ताकि किसी भी दुर्घटना की संभावना न रहे। इसके साथ ही हर यात्री के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य किया गया है।
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