लखनऊ। पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को राहत मिली है। माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह मामला भाजपा नेता अंबरीश सिंह भोला द्वारा चौक थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, भाजपा नेता अंबरीश सिंह भोला ने नूतन ठाकुर पर विभिन्न आरोप लगाते हुए चौक थाना, लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद नूतन ठाकुर ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अदालत का रुख किया था।
सुनवाई के दौरान नूतन ठाकुर की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें बेवजह मामले में फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने एफआईआर का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। अदालत के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

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