मुरादाबाद की अदालत ने फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अभिनेत्री को 27 मार्च को अदालत में पेश किया जाए। अधिवक्ता पंकज शर्मा के अनुसार, यदि निर्धारित तिथि पर अमीषा पटेल कोर्ट में उपस्थित नहीं होती हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है।11 लाख रुपये लेने के बाद नहीं किया परफॉर्म मामला वर्ष 2017 का है। कटघर थाना क्षेत्र स्थित ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने अदालत में परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि 16 नवंबर 2017 को दिल्ली रोड स्थित होटल होली डे रीजेंसी में आयोजित आयुष अग्रवाल की शादी समारोह में अमीषा पटेल को चार गानों पर प्रस्तुति देनी थी। इसके लिए उन्हें 11 लाख रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था।परिवाद के अनुसार, फीस लेने के बावजूद अभिनेत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं। उन्हें मुंबई से दिल्ली फ्लाइट से आना था और दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था भी की गई थी।
दिल्ली पहुंचकर की अतिरिक्त रकम की मांगशिकायतकर्ता का आरोप है कि 15 नवंबर 2017 को अमीषा पटेल मुंबई से दिल्ली पहुंचीं, लेकिन वहां उन्होंने 2 लाख रुपये अतिरिक्त की मांग कर दी। इवेंट कंपनी द्वारा अतिरिक्त राशि देने से इनकार करने पर वह दिल्ली से ही मुंबई लौट गईं और मुरादाबाद में आयोजित शादी समारोह में परफॉर्म करने नहीं पहुंचीं।बताया गया कि 11 लाख रुपये की राशि पीआर कंपनी के मालिक राजकुमार गोस्वामी के माध्यम से अमीषा के पर्सनल असिस्टेंट सुरेश परमार और अहमद शरीफ को दी गई थी। इस मामले में अमीषा पटेल समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं।पहले मिल चुकी है जमानत जानकारी के अनुसार, करीब दो वर्ष पूर्व अमीषा पटेल मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई थीं और उन्होंने जमानत भी ले ली थी। हालांकि, आरोप है कि उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। इसके बाद अदालत ने पुनः उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।एडवोकेट पंकज शर्मा ने बताया कि अदालत ने 27 मार्च को अमीषा पटेल को तलब किया है। यदि वह उस दिन कोर्ट में पेश नहीं होती हैं, तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है।

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