वाराणसी: गंगा नदी में रोज़ा-इफ्तार आयोजित करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका पर आज जिला एवं सत्र न्यायालय (DJ कोर्ट) में सुनवाई होगी। इस मामले ने शहर में काफी संवेदनशीलता और चर्चा पैदा कर दी है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। CJM कोर्ट से राहत न मिलने के बाद आरोपियों ने अब जिला एवं सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आज की सुनवाई में दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखेंगे।
जानकारी के अनुसार, अदालत ने संबंधित थाने से आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि (क्रिमिनल हिस्ट्री) की रिपोर्ट तलब की है, जो आज पेश की जा सकती है। यह रिपोर्ट जमानत पर फैसला लेने में अहम भूमिका निभाएगी।गौरतलब है कि गंगा में रोज़ा-इफ्तार के आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया था। घटना के बाद से ही मामला सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा में बना हुआ है।प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों की नजर भी इस मामले पर बनी हुई है।

