कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी शुभम के पिता भोला को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।इस मामले में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की है, जो कि मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में लागू किया जाता है। अधिकारियों के अनुसार, इस केस में कार्रवाई लगभग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) जैसी कड़ाई के साथ की गई है।जांच के दौरान गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें भोला की कथित संलिप्तता के ठोस प्रमाण सामने आए। इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि अवैध रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई का यह नेटवर्क काफी व्यापक था और इसमें कई लोगों की भूमिका की जांच जारी है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।पुलिस का बयान:अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।स्थिति:फिलहाल भोला न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

